1 फरवरी से अंतरराज्यीय माल परिवहन पर ई वे बिल लगेगा

1 फरवरी से अंतरराज्यीय माल परिवहन पर ई वे बिल लगेगा: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के परिवहन पर एक फरवरी से ‘ई वे बिल’ लगेगा और एक जून 2018 से यह एक ही राज्य के भीतर माल परिवहन पर भी लागू होगा।

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