खाप पंचायत मनपसंद शादी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
खाप पंचायत मनपसंद शादी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट: उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि कोई वयस्क महिला अथवा पुरुष अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता है और खाप पंचायत इसमें कोई दखल नहीं दे सकती।
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