चेक बाउंस होने पर आरोपी को तीन माह का कारावास,28 हजार रूपये का जुर्माना
चेक बाउंस होने पर आरोपी को तीन माह का कारावास,28 हजार रूपये का जुर्माना: उत्तर प्रदेश के बांदा की एक अदालत में चेक बाउंस होने पर आरोपी को तीन माह का कारावास तथा 28 हजार रूपये का जुर्माना लगाया
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