दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1953: छ: दशकों पुराना, प्रभावहीन हो चुका है कानून
दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1953: छ: दशकों पुराना, प्रभावहीन हो चुका है कानून: दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1953 के स्थान पर नया क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट एक्ट, 2010 हो लागू
टिप्पणियाँ