दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1953: छ: दशकों पुराना, प्रभावहीन हो चुका है कानून

दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1953: छ: दशकों पुराना, प्रभावहीन हो चुका है कानून: दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1953 के स्थान पर नया क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट एक्ट, 2010 हो लागू

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