काव्या माधवन को अग्रिम जमानत याचिका की जरूरत नहीं : केरल उच्च न्यायालय
काव्या माधवन को अग्रिम जमानत याचिका की जरूरत नहीं : केरल उच्च न्यायालय: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अभिनेता दिलीप की पत्नी अभिनेत्री काव्या माधवन को अग्रिम जमानत याचिका की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद अभियोजन पक्ष ने कहा है कि वह अपहरण के मामले में संदिग्ध नहीं है
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