विद्यार्थियों के छात्रावास शुल्क पर प्रभावी नहीं जीएसटी

विद्यार्थियों के छात्रावास शुल्क पर प्रभावी नहीं जीएसटी: छात्रावासों में रहने के लिए विद्यार्थियों द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक शुल्क या फीस पर 18 प्रतिशत की दर से वस्तु और सेवा कर प्रभावी नहीं होगा

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