सामाजिक बहिष्कार मानवीय अधिकारों का खुला हनन

सामाजिक बहिष्कार मानवीय अधिकारों का खुला हनन: महाराष्ट्र में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का सामाजिक बहिष्कार करता है तो उसे तीन साल की जेल की सजा हो सकती है

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