पर्सनल लॉ के नाम पर मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता: हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 तलाक और फतवे पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा की पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम महिलाओं समेत सभी नागरिकों को प्राप्त अनुच्छेद 14,15,21 के मूल अधिकारों का उल्लंघन नही किया जा सकता ।

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